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अवैध खनन करने वालों पर 19 लाख रुपए का जुर्माना -
डिजिटल डेस्क शहडोल । जिले में गौड़ खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने 19 लाख से अधिक का अर्थदंड बनाया है। इनमें अवैध उत्खनन के 4, अवैध परिवहन के 45 और अवैध भंडारण के कुल तीन प्रकरण बनाए गए हैं।
जिले में 5 फरवरी से 20 फरवरी तक चले खनिज पखवाड़ा के दौरान यह कार्रवाई की गई है। अवैध उत्खनन के चार प्रकरण में दो एसआर कंपनी के खिलाफ बनाए गए हैं। जिले के रोहनिया में एसआर कंपनी द्वारा निर्धारित क्षेत्र से इतर सोनटोला की तरफ रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। यहां रेत के कई टीले खनिज विभाग को मिले थे।
इसी तरह एक रेत खदान एसआर कंपनी को अनूपपुर जिले में मिली हुई है, लेकिन कंपनी की ओर से शहडोल जिले की सीमा चाका में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इसके अलावा एक सेमरा और एक बटलीघाट में अवैध उत्खनन के प्रकरण बनाए गए हैं। अवैध उत्खनन के चारों मामलों में 36250 रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है।
15 दिनों में हुई कार्रवाई
कार्रवाई प्रकरण अर्थदंड
अवैध उत्खनन 4 36250
अवैध परिवहन 45 895620
अवैध भंडारण 3 1000665
उत्खनन के 4 प्रकरण, समझौते पर अर्थदंड हो सकता है कम
खनिज पखवाड़ा अंतर्गत गौड़ खनिज के अवैध परिवहन के सबसे अधिक 45 प्रकरण बनाए गए हैं। इनमें कुल 8 लाख 95 हजार 620 रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह अवैध भंडारण के तीन प्रकरण बनाए गए हैं और कुल 10 लाख 665 रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है। जानकारी के अनुसार अगर प्रकरण में समझौता हो जाता है तो अर्थदंड की राशि कम हो सकती है। अन्यथा प्रस्तावित अर्थदंड संबंधित को जमा कराना पड़ेगा। जांचकर्ता अधिकारी की ओर से प्रकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
Created On :   25 Feb 2020 2:05 PM IST