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रेत-गिट्टी का अवैध भंडारण, एलएंडटी कंपनी पर 29.92 लाख का अर्थदण्ड - दो वर्ष पुराने मामले में कलेक्टर ने किया आदेश
डिजिटल डेस्क शहडोल । रेत व गिट्टी के अवैध भंडारण करने के मामले में एलएंडटी कंपनी पर 29 लाख 92 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। आदेश में खनिज अधिकारी को जल्द से जल्द से अर्थदंड की राशि वसूल करने के लिए निर्देशित किया गया है। शहडोल कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि कंपनी पर अर्थदंड लगाने के आदेश हो गए हैं।
मामला करीब दो वर्ष पुराना है। एलएंडटी कंपनी जिले के नवलपुर में रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी। सितंबर 2018 में खनिज विभाग की टीम ने नवलपुर में बन रहे गैस गेदरिंग प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में वहां भारी मात्रा में रेत और गिट्टी का भण्डारण मिला था। मौके पर मौजूद एलएंडटी के कर्मचारी जांच टीम को लीज और भण्डारण अनुमति के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। कर्मचारियों ने भण्डारित रेत और गिट्टी विभिन्न सप्लायर से क्रय किया जाना बताया था, लेकिन जांच दल इससे संतुष्ट नहीं हुआ।
विभाग ने दर्ज किया था प्रकरण
खनिज विभाग ने मौके पर 150 घनमीटर रेत और 1496 घनमीटर गिट्टी जब्त करते हुए एलएंडटी के खिलाफ मप्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) अधिनियम 2006 के नियम 18 (1) एवं मप्र रेत नियम 2018 के नियम 23 (1)(क) के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया था। विभाग द्वारा रेत व गिट्टी के अवैध भण्डारण का मामला कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।
जुर्माना किया गया था प्रस्तावित
मामले में कलेक्टर कोर्ट से एलएंडटी लिमिटेड मुंबई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में एलएंडटी के विरुद्ध अवैध रूप से भण्डारित 150 घनमीटर रेत की रॉयल्टी की न्यूनतम 60 गुना राशि 9 लाख रुपए तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति दंड राशि 9 लाख रुपए बतौर रायल्टी व जुर्माना प्रस्तावित की गई थी। इसी तरह अवैध रूप से भण्डारित 1496 घनमीटर गिट्टी के बाजार मूल्य की दस गुना राशि 44 लाख 88 हजार रुपए भी बतौर रायल्टी व जुर्माना प्रस्तावित की गई थी।
करीब दो वर्ष तक चला प्रकरण
कलेक्टर कोर्ट में मामले की सुनवाई तत्कालीन कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इस दौरान जिले में तीन कलेक्टर बदल गए और मामले की सुनवाई टलती गई। वर्तमान कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह इसे गंभीरता से लेते हुए खनिज अधिकारी के प्रतिवदेन पर कंपनी के खिलाफ पिछले दिनों 29 लाख 92 हजार रुपए अर्थदंड का आदेश पारित कर दिया है। खनिज विभाग को कंपनी से यह राशि वसूलनी है।
Created On :   8 Oct 2020 3:33 PM IST