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तत्काल रिहा करो रासुअ में गिरफ्तार किए व्यापारी को, हाईकोर्ट ने दिए भोपाल कलेक्टर व अन्य को आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर। भोपाल कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यापारी को तत्काल रिहा करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने पाया कि इस मामले में कानून में दिए प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। और तो और रासुअ का आदेश जारी करने वाले कलेक्टर को हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश करना था, लेकिन उनकी जगह सीएसपी ने हलफनामा दायर किया है। युगलपीठ ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में वे ऐसी कोताही न बरतें और सतर्क रहें। साथ ही कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के प्रति गंभीरता भी बरतें।
युगलपीठ ने यह फैसला रासुअ में गिरफ्तार किए गए भोपाल के व्यापारी मनीष सिंह भदौरिया की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता को भोपाल कलेक्टर द्वारा 1 नवम्बर 2019 को रासुअ के तहत जारी आदेश में हिरासत में लिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता वरुण तन्खा ने युगलपीठ को बताया कि कलेक्टर द्वारा जारी किए गए का अनुमोदन 12 दिनों के भीतर राज्य सरकार से लेना था, पर ऐसा नहीं किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के प्रावधानों का पालन न होने के मद्देनजर युगलपीठ ने कहा कि ऐसे में हिरासत का आदेश अस्तित्व में ही नहीं है। इसको गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने सरकार के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समरेश कटारे ने भी पैरवी की।
Created On :   12 Dec 2019 4:18 PM IST