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नाबालिक से दुराचार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिक के साथ दुराचार के मामले मे दोषी पाये गये अभियुक्त सद्दाम हुसैन को १० वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना मे अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३६३ के आरोप में ०३ वर्ष का कारावास एवं १००० रूपयेे का अर्थदण्ड, धारा ३६६ के आरोप में ०५ वर्ष का कारावास एवं १००० रूपये के अर्थदण्ड, धारा ३७६ के आरोप में १० वर्ष कारावास १५०० रूपये का अर्थदण्ड तथा पास्को एक्ट की धारा ४ के आरोप में १० वर्ष कठोर कारावास एवं १५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय मीडिया प्रभारी ऋषिकान्त द्विवेदी ने अभियोजन घटना को लेकर बताया कि दिनंाक ०७ अप्रैल २०१९ को पीडि़ता के पिता ने सलेहा थाने में सूचना दी गई कि दिनांक ०५ अप्रैल २०१९ को उसकी पुत्री घर से लापता हो गई है। गांव तथा रिश्तेदारी में तलाश करने पर नही मिल रही है उसे शंका हेै कि उसके घर में सद्दाम हुसैन आता-जाता था वह उसकी नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर थाने में आईपीसी की धारा ३६३ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान नाबालिक को दस्तयाब किया गया। नाबालिक के कथन एवं साक्ष्य पर आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३६३, ३६६, ३७६ तथा पास्को एक्ट की धारा ३/४ के तहत दर्ज अपराध में गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट के न्यायालय में प्रकरण की संम्पूर्ण सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन द्वारा बिन्दुवार साक्ष्यों में अपराध प्रमाणित होने पर न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है।
Created On :   24 Aug 2022 3:18 PM IST