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इस्तेमाल न हो सके कोविडरोधी टीके का मामले में केंद्र से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने इस्तेमाल न हो सके कोविडरोधी टीके के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए उससे जवाब मांगा है। इससे पहले सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया(एसआईआई) के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसके पास इस्तेमाल न हो सके 251 मिलियन कोविडरोधी टीके उपलब्ध है। इसलिए एसआईआई उपयोग न हो सके कोविडरोधी टीके को वापस नहीं लेगा। एसआईआई ने कोविशील्ड नामक कोविडरोधी टीका बनाया है।
एसआईआई की वकील ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने कहा कि एसआईआई कोविडरोधी टीके की समाप्ति की अवधि को बढाने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि इससे टीके की प्रभावशीलता पर असर पडेगा। एसआईआई के वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि एसआईआई ने एक योजना बनाई है। जिसके तहत यदि किसी के पास इस्तेमाल न हो सके एक हजार कोविडरोधी टीके है तो एसआईआई उसे नए एक हजार 66 टीके निशुल्क देगी। एसआईआई की वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल इस मुद्दे को लेकर खुद असमंजस में है। क्योंकि यदि टीके की मांग में वृद्धी नहीं हुई तो एसआईआई को नुकसान का सामना करना पड सकता है।
वहीं इस इस मामले में एक अस्पताल की ओर से पैरवी कर रहे वकील उदय वारुंजेकर ने खंडपीठ के सामने कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है। केंद्र सरकार इस मामले में चुपचाप नहीं बैठ सकता है। उसे इस मामले को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें याचिका में उठाए गए मुद्दे को लेकर जवाब देने का निर्देश दिया। और याचिका पर सुनवाई को 10 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर नालासोपारा के अलावा पुणे व अहमदनगर की अस्पतालों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। नालासोपारा स्थित अस्पताल के पास काफी संख्या में इस्तेमाल न हो कोविशील्ड के टीके है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को इस्तेमाल न हो सके कोविडरोधी टीके को लेकर नीति बनाने का निर्देश दिया जाए।
Created On :   5 May 2022 7:52 PM IST