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संभ्रांत महिला को भेजा अश्लील ई-मेल, आरोपी को जेल
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने संभ्रांत महिला को अश्लील ई-मेल भेजने के आरोपी एपीआर कॉलोनी कटंगा निवासी अक्षत सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंजली शाह ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। 6 सितंबर 2020 को आरोपी ने एक महिला को अश्लील ई-मेल भेजा था। केन्ट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। न्यायालय में मंगलवार को पुलिस ने चालान पेश किया। अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी रसूखदार है, यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज - पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश संगीता यादव ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी हनुमानताल निवासी सतीश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्रकरण के अनुसार 29 फरवरी 2020 को शाम 5.30 बजे नाबालिग किशोरी चॉकलेट लेने किराना दुकान आई थी। आरोपी ने नाबालिग को रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की । अतिरिक्त डीपीओ स्मृतिलता बरकड़े के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
Created On :   21 Oct 2020 9:03 AM GMT