कमेटी के गठन और सुविधा के बारे में मंगाई जानकारी, आंबेडकर के लेखों-भाषणों के प्रकाशन से जुड़ा मामला

Information sought about constitution and facilities of committee
कमेटी के गठन और सुविधा के बारे में मंगाई जानकारी, आंबेडकर के लेखों-भाषणों के प्रकाशन से जुड़ा मामला
हाईकोर्ट कमेटी के गठन और सुविधा के बारे में मंगाई जानकारी, आंबेडकर के लेखों-भाषणों के प्रकाशन से जुड़ा मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के लेखों व भाषणों को प्रकाशित करने से जुड़े प्रोजेक्ट को देखनेवाली कमेटी  के गठन, सदस्यों के मानधन  व कमेटी को दी जानेवाली सुविधाओं को लेकर जानकारी मंगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सामाजिक सुधार को लेकर महराज सायजीराव गायकवाड के कार्यों को प्रकाशित करने से जुड़े कार्य की स्थिति(स्टेटस) को लेकर भी सरकार को खुलासा करने को कहा है। हाईकोर्ट ने डाक्टर आंबेडकर के लेखों व भाषणों के प्रकाशित करने से जुड़े प्रोजेक्ट के ठप्प होने से जुड़ी खबर का स्वयं संज्ञान लिया है और उसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया है। बुधवार को न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई।  इस दौरान  याचिका की पैरवी के लिए कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए अधिवक्ता स्वराज जाधव ने खंडपीठ को कमेटी के सदस्यों व उसे दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। 

इस पर खंडपीठ ने हाल ही में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत के के उस बयान का जिक्र किया जिसमें मंत्री ने कहा था कि डाक्टर आंबेडकर के भाषण व लेखों के प्रकाशन से जुड़े कार्य को देखनेवाली कमेटी को सभी जरुरी सुविधाएं दी जाएगी। खंडपीठ ने कहा कि हम मंत्री के इस बयान की सराहना करते है। इस दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार को बडौदा के महराज सायजी गायकवाड के जीवन व उनके द्वारा बताए गए समाज सुधार के साहित्य को प्रकाशित करने का भी सुझाव दिया। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई तीन सप्तात तक के लिए स्थगित कर दी है और राज्य सरकार से कमेटी को दी जानेवाली सुविधाएं व उसके गठन के बारे में जानकारी मंगाई है। 

 

Created On :   3 Feb 2022 1:10 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story