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लावारिस मोटर साईकिल के विक्रय संबंधी कार्यवाही के निर्देश
डिजिटल डेस्क, पन्ना। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा विगत 9 अगस्त 2021 को गश्त के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान सिमरिया के सामने लावारिस स्थिति में पाई गई बजाज प्लेटिना मोटर साईकिल के नियम और प्रावधानों के तहत विक्रय कार्यवाही के निर्देश थाना प्रभारी सिमरिया को दिए गए हैं। थाना प्रभारी द्वारा पुलिस एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत लावारिस मोटर साईकिल को अपने कब्जे में लेकर लावारिस संपत्ति के निराकरण के लिए प्रकरण भेजा गया था। इस संबंध में पुलिस एक्ट की धारा 26 के तहत 7 सितम्बर 2021 को 6 माह के अंदर जप्त वाहन के संबंध में न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने की उद्घोषणा तहसीलदार द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। समयावधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा जप्त प्लेटिना मोटर साईकिल के संबंध में दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: पुलिस अधिनियम की धारा 27 के तहत जप्त लावारिस मोटर साईकिल का अधिहरण शासन के पक्ष में करने का आदेश अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।
Created On :   4 April 2022 11:57 AM IST