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132 केव्ही उपकेन्द्र और विद्युत लाइन निर्माण के लिए निर्देश
डिजिटल डेस्क,पन्ना। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 132 केव्ही उपकेन्द्र पटेरा से अमानगंज जेके सीमेण्ट लाइन का निर्माण कार्य नियमानुसार कराए जाने और प्रभावित व्यक्ति अथवा कृषक की फसल का मूल्यांकन एवं वितरण कार्य शीघ्र करवाने का आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार मिश्र ने भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 10 एवं सहपठित धारा 16, 1 के तहत कार्य की अनुमति प्रदान की है। कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाब संधारण संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, दमोह कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्य को रोकने अथवा बाधा पहुंचाने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लाइन निर्माण कार्य की अधिसूचना 06 अगस्त २०२१ को राजपत्र में प्रकाशित हुई है। म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के पर्यवेक्षण में मेसर्स सुरेश टेक्नो, इलेक्ट्रो इंडिया एलएलपी जबलपुर द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता द्वारा अवगत कराया गया था कि सिमरिया तहसील के ग्राम हीरापुर निवासी प्रसून पाठक एवं ग्राम चिखला निवासी नंदराम पटेल और रैपुरा तहसील के ग्राम भजिया निवासी बाबू यादव द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है जबकि इससे अमानगंज जेके सीमेंट प्लांट को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
Created On :   17 Feb 2022 1:01 PM IST