इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े मुबिन शेख की याचिका पर दोबारा सुनवाई का निर्देश 

Instructions for hearing again on the petition of Mubin Sheikh associated with Indian Mujahideen
इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े मुबिन शेख की याचिका पर दोबारा सुनवाई का निर्देश 
हाईकोर्ट इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े मुबिन शेख की याचिका पर दोबारा सुनवाई का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने साल 2008 के इंडियन मुजाहिद्दीन मामले से जुड़े एक आरोपी की ओर से खुद पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाए जाने को चुनौती देनेवाले आवेदन पर दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति साधना जाधव व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने आरोपी मुबिन शेख की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। 

शेख को साल 2008 में प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अगस्त 2008 में अहमदाबाद में हुए बम धमाके के बाद मीडिया संस्थानों को ईमेल भेजकर इंडियन मुजाहिद्दीन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। इस धमाके में 50 लोगों की मौत हो गई थी। 

साल 2019 में मुंबई कि विशेष अदालत ने मकोका कानून के तहत आरोप लगाने के खिलाफ शेख के आवेदन को खारिज कर दिया था। किंतु अब खंडपीठ ने कहा है कि शेख के आवेदन को पहले नहीं सुना गया था इसलिए विशेष अदालत इस पर दोबारा सुनवाई करे। क्योंकि इससे आरोपी का अधिकार प्रभावित होता है। खंडपीठ ने आरोपी को नए सिरे से इस संबंध में आवेदन करने को कहा है। और विशेष अदालत को दो माह में इस पर अपना फैसला देने का निर्देश दिया है। 


 

Created On :   5 May 2022 6:58 PM IST

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