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गुणवत्ता सर्वेयर की सेवाओं के संबंध में जारी किये निर्देश

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण संचालनालय, मप्र भोपाल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन केन्द्रो पर गुणवत्ता सर्वेयर की सेवाओं के संबंध में प्रदेश के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये है। इन जारी निर्देशों में कहा है कि गुणवत्ता सर्वेयर की सेवाओ के अंतर्गत जिलेवार सहकारी समिति एवं कृषि उपज मंडी स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रो के मान से 10 प्रतिशत सर्वेयर की संख्या का निर्धारण जिलेवार परिशिष्ट-अ अनुसार है। गोदाम स्तरीय केन्द्रो पर सर्वेयर की नियुक्ति उपार्जन एजेन्सी द्वारा पृथक से की जावेगी। उपार्जन एजेन्सी के द्वारा सर्वेयर की सेवाएं लेने हेतु चयनित आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से उपार्जन समितियों द्वारा सर्वेयर की सेवाएं ली जा सकेगी। उनका मानदेय उपार्जन एजेन्सी को प्राप्त प्रशासकीय व्यय से भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार विगत खरीफ विपणन वर्ष में अधिक मात्रा में नान एफएक्यू स्कंध पाए जाने वाली केन्द्रो की सूची आपको पृथक से ई-मेल द्वारा भेजी गई है। बिन्दु क्र. 4 में उल्लेखित उपार्जन केन्द्रो एवं स्थानीय परिस्थितियों/आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वेयर की सेवाएं हेतु उपार्जन केन्द्रो का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा निर्धारित संख्या (परिशिष्ट-अ अनुसार) में किया जाएगा। गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा उपार्जन समिति के निर्देश के स्ंकध की गुणवत्ता का परीक्षण का कार्य किया जाएगा। उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता का अंतिम निर्धारण गोदाम/केप में भण्डारण के समय ही किया जाएगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।