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हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश
डिजिटल डेस्क, पन्ना।अपर कलेक्टर जेण्पीण् धुर्वे ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गरीबए बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी नगरीय निकायों के सीएमओ और जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को अन्य वंचित वर्ग श्रेणी में हितग्राहियों का चयन कर समग्र आईडी बनवाने और राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज कराने की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया हैए जिससे हितग्राहियों को समय सीमा में पात्रता पर्ची जारी कर राशन उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में पूर्व में भी उक्त श्रेणी के लोगों का सर्वे कर प्राथमिकता परिवार की अन्य वंचित वर्ग की श्रेणी में शामिल कर लाभांवित करने के निर्देश जारी किए गए थेए लेकिन हितग्राहियों के पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण समग्र आईडी नहीं बन सकी है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि समग्र पोर्टल पर बगैर आधार के हितग्राही की समग्र आईडी बनाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल नम्बर के आधार पर एक से अधिक पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध है। हितग्राही के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होने पर संबंधित निकायए एसडीएम अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा जारी परिचय पत्र परिवार की समग्र आईडी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
Created On :   22 Jan 2022 11:16 AM IST