उपकर राशि की वसूली के संबंध में निर्देश

Instructions regarding recovery of cess amount
उपकर राशि की वसूली के संबंध में निर्देश
पन्ना उपकर राशि की वसूली के संबंध में निर्देश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने सभी कार्यालय प्रमुखों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकर राशि की वसूली के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अधिनियम में कार्यों की संपूर्ण लागत का एक प्रतिशत उपकर की वसूली का प्रावधान है। उपकर राशि की वसूली के बाद 30 दिवस में मंडल के खाते में जमा कराना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा उनकी कार्यदशा में सुधार के उद्देश्य भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमनद्ध अधिनियम 1996 के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपकर वसूली का प्रावधान किया गया है।
 

Created On :   15 Feb 2022 2:51 PM IST

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