अभ्यर्थियों को वाहन की अनुमति के संबंध में निर्देश

Instructions regarding the permission of the vehicle to the candidates
अभ्यर्थियों को वाहन की अनुमति के संबंध में निर्देश
पन्ना अभ्यर्थियों को वाहन की अनुमति के संबंध में निर्देश

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों को वाहन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग द्वारा वाहनों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है लेकिन मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल दो वाहनों की अनुमति प्राप्त करने की पात्रता होगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहनों की अनुमति प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी को वाहन अनुमति संबंधी मूल प्रति को वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

Created On :   13 Jun 2022 5:23 PM IST

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