अवैध शराब परिवहन पर वाहन राजसात करने के निर्देश

Instructions to confiscate vehicle on illegal liquor transport
अवैध शराब परिवहन पर वाहन राजसात करने के निर्देश
पन्ना अवैध शराब परिवहन पर वाहन राजसात करने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47-क (2) के तहत अवैध शराब परिवहन के दौरान जप्त दो वाहनों को राजसात करने के आदेश पारित किए हैं। गत 4 सितम्बर 2020 को बराछ चौकी के धनग? देवरी तिराहा में हीरो होण्डा पैशन प्रो मोटर साईकिल क्रमांक एमपी-35-एमबी-6195 को 34 हजार रूपये कीमत की शराब बगैर वैध लाइसेंस के विक्रय के लिए परिवहन के दौरान जप्त किया गया था। इसी तरह 9 अक्टूबर 2019 को थाना अमानगंज अंतर्गत बुलेरो वाहन क्रमांक एमपी-35-सीए-3806 को 1 लाख 85 हजार रूपये कीमत की मदिरा के साथ अवैध परिवहन करते पाए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत जप्त किया गया था। उक्त दोनों वाहन को राजसात करने की कार्यवाही के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

Created On :   2 Feb 2022 11:43 AM IST

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