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प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर ब्यौहारी के चार क्रशर की बिजली काटने निर्देश - पीसीबी की कार्रवाई, जारी नहीं होंगे पिटपास
डिजिटल डेस्क शहडोल । प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर ब्यौहारी क्षेत्र के चार स्टोर क्रशर की बिजली सप्लाई काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला खनिज अधिकारी को इन स्टोन केशर्स से संबंधित खदानों को पिटपास जारी नहीं करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बोर्ड द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को जारी पत्र के अनुसार मेसर्स अंजनी नंदन स्टोन क्रशर्स प्रोपाइटर संजय सिंह ग्राम अमरहा, मेसर्स आरएस स्टोन क्रशर्स प्रोपाइटर प्रमोद कुमार गोयल भमरहा, मेसर्स सुभी स्टोन स्टोन क्रशर्स प्रोपाइटर रेनुका गुप्ता भमरहा तथा मेसर्स अंजनी नंदन स्टोन क्रशर्स प्रोपाइटर संजय सिंह ग्राम मऊ की बिजली काटने के आदेश हुए हैं। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने बताया कि स्टोन क्रशर्स के द्वारा प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं की गई। फलस्वरूप इन्हें बोर्ड द्वारा नोटिस दिया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन क्रशर्स प्रबंधन को सक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने हेतु प्रेरित किया गया। किन्तु प्रभावी एवं सक्षम कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण 1981 के 31 क के तहत बंद करने क्लोजर ऑर्डर के निर्देश दिये गये। मप्र पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. को इन स्टोन क्रशर्स का विद्युत कनेक्शन बंद करने हेतु निर्देश जारी किये गए। हाल ही में मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल द्वारा रीवा के बेला बैजनाथ एवं बनकुईयां क्षेत्र में संचालित 52 स्टोन क्रशर्स को बंद कराया गया हैं तथा इन्हें जिला प्रशासन के स्तर पर सीज भी कराया गया। इसी प्रकार सतना क्षेत्र में भी 24 स्टोन क्रशर्स को बंद कराया गया है। आने वाले समय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा और अधिक कड़ाई करने की संभावना है।
इन नियमों का पालन जरूरी
वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार स्टोन केशर्स द्वारा प्रभावी एवं सक्षम व्यवस्था स्थापित करना आवयश्क है। जिसके तहत स्टोन केशर्स की क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले महीन धूल कणों से परिवेशीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित होने से रोकने के लिए लगभग 12 से 15 फीट ऊंची विंड बेकिंग वॉल का कम से कम 3 दिशाओं में स्थापित होना आवश्यक है। साथ ही स्क्रीनिंग सेक्शन का कवर होना भी आवश्यक है। फ्यूजीटिव इस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्टेशनरी स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था भी उपयुक्त स्थानों में होनी चाहिए।
Created On :   10 Feb 2021 6:33 PM IST