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अपात्र परिवारों को एम राशन मित्र पोर्टल से विलोपित करने के निर्देश
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने गत दिवस मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत चिन्हित पात्र परिवारों की पात्रता संबंधी जांच के लिए सभी जनपद पंचायत सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष अभियान के माध्यम से निर्धारित पात्रता श्रेणियों के अनुरूप नये पात्र परिवारों को जोडा जाए। इसके साथ ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत चिन्हित पात्र परिवारों द्वारा राशन प्राप्त न करने वाले परिवारों की पात्रता संबंधी जांच कराकर अपात्र पाए जाने पर उनकी पात्रता एम राशन मित्र पोर्टल से विलोपित की जाए।
पन्ना जिले में विगत मई, जून और जुलाई माह में कुल 9 हजार 518 परिवारों द्वारा राशन प्राप्त नहीं किया गया है। इनमें जनपद पंचायत अजयगढ के 1 हजार 493, जनपद पंचायत गुनौर के 2 हजार 48, जनपद पंचायत पन्ना के 1 हजार 834, जनपद पंचायत पवई के 1 हजार 999 और जनपद पंचायत शाहनगर के 1 हजार 305 परिवार शामिल हैं। इसी तरह नगर पालिका परिषद पन्ना अंतर्गत 414, नगर परिषद अजयगढ के 54, नगर परिषद अमानगंज के 170, नगर परिषद देवेन्द्रनगर के 54, नगर परिषद ककरहटी के 32 और नगर परिषद पवई के 115 परिवारों द्वारा राशन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा सात दिवस में ग्राम पंचायतवार और वार्डवार दल गठित कर उक्त परिवारों की पात्रता संबंधी जांच कराने और अपात्र पाए जाने पर एम राशन मित्र पोर्टल से ऐसे परिवारों को विलोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायत व वार्डवार सर्वे के माध्यम से निर्धारित पात्रता श्रेणियों में पात्रता रखने वाले नये पात्र परिवारों के नाम जोडने की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।
Created On :   1 Sept 2022 4:45 PM IST