पूर्व जपं अध्यक्ष को पंचायत चुनाव लडने की मिली अंतरिम अनुमति हुई निरस्त

Interim permission granted to former JP president to contest panchayat elections was canceled
पूर्व जपं अध्यक्ष को पंचायत चुनाव लडने की मिली अंतरिम अनुमति हुई निरस्त
पन्ना पूर्व जपं अध्यक्ष को पंचायत चुनाव लडने की मिली अंतरिम अनुमति हुई निरस्त

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। अजयगढ जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पाण्डेय को पंचायत चुनाव लडने की अनुमति संबधी अंतरिम आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलीमथ तथा न्यायाधीश श्री विशाल मिश्रा की पीठ ने निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है साथ ही साथ हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध शासन पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए अगले सप्ताह उपयुक्त एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने का आदेश पारित करते हुए अपील को निराकृत किया गया है। प्रकरण के अनुसार अजयगढ जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पाण्डेय के विरूद्ध कलेक्टर पन्ना द्वारा दिनांक २२ अक्टूबर २०२१ को धारा ४० के प्रकरण में आदेश पारित करते हुए उन्हें पद से पृथक करने एवं पंचायत चुनाव ०६ वर्ष तक की लडने की अवधि से अयोग्य घोषित किया गया था। कमिश्नर सागर द्वारा प्रकरण की अपील में कलेक्टर पन्ना के आदेश को यथावत रखने का आदेश दिनांक २० जनवरी २०२२ को पारित किया गया था। कलेक्टर तथा कमिश्नर सागर के आदेश के विरूद्ध जनपद पंचायत अजयगढ के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पाण्डेय द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में एकल बेंच में अपील की गई जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिनांक ०२ मई २०२२ को कलेक्टर पन्ना तथा कमिश्नर सागर के आदेश को प्रकरण में धारा ४० की प्रक्रिया अनुसार जांच नहीं होने पर निरस्त करने का आदेश पारित किया गया था। होईकोर्ट की एकल पीठ के इस आदेश के बाद शासन पक्ष के आवेदकगणों द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में सिंगल बेंच के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। संबधित अपीलीय प्रकरण के दौरान पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी हो जाने की जानकारी के साथ चुनाव लडने को लेकर श्री पाण्डेय के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी करते हुए श्री पाण्डेय को चुनाव लडने के लिए अनुमति दिए जाने संबधी अंतरिम आदेश जारी करते हुए प्रकरण की सुनवाई और निराकरण के लिए २० जून २०२२ की तारीख नियत की गई थी। प्रकरण की सुनवाई २० जून को हुई जिसमें शासन पक्ष के उप महाधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा इस तथ्य पर कि संबधित प्रकरण में जांच कार्यवाही नहीं की गई को लेकर तथ्य रखे गए। जिस पर न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया साथ ही साथ श्री पाण्डेय को चुनाव लडने संबधी ०२ जून २०२२ को पारित अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया गया। संबधित अपीलीय प्रकरण को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा प्रकरण के संबध में तथ्यों की सुनवाई उपयुक्त एकल पीठ में किए जाने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय में अनावेदक श्री पाण्डेय के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की तत्कालिकता को देखते हुए त्वरित रूप से सूचीबद्ध किए जाने का आग्रह किया गया। जिस पर बेंच द्वारा अगले सप्ताह उपयुक्त एकल पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

Created On :   24 Jun 2022 4:25 PM IST

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