- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- शहडोल
- /
- सिंचित गेहूं 420 रुपए और अलसी का...
सिंचित गेहूं 420 रुपए और अलसी का 225 रुपए में होगा फसल बीमा
डिजिटल डेस्क शहडोल । प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल नुकसान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 15 जनवरी तक पंजीयन कराया जा सकता है। जिले में फसलवार बीमित राशि का निर्णारण कर लिया गया है।
इसके तहत रबी फसलों का बीमा 1.5 फीसदी की दर पर किया जाएगा। यानि सिंचित गेहूं के लिए स्वीकृत ऋणमान 28000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया, जिसका 1.5 फीसदी की दर से 420 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम होगा। इसी तरह असिंचित गेहूं के लिए प्रीमियम 300 रुपए प्रति हेक्टेयर होगा। इसके अलावा चना सिंचित के लिए 278 रुपए, चना असिंचित के लिए 237 रुपए, राई-सरसों के लिए 300 रुपए, अलसी 225 रुपए और मसूर के लिए 300 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। बीमा का लाभ लेने के लिए पंजीयन ग्राम पंचायतों और बैंकों में किए जा रहे हैं। इसके लिए भू-अधिकार अभिलेख, बोनी प्रमाण पत्र, बीमा योजना का घोषणा पत्र, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी। बोनी के हिसाब से निर्धारित बीमा प्रीमियम बैंक में जमा कराना होगा।
फसल कटाई के बाद भी मिलेगा लाभ
योजना के तहत फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर बीमा का लाभ मिलेगा। यानि फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाई गई फसल पर चक्रवात या बेमौसम बरसात के कारण क्षति होने पर व्यक्तिगत खेत के आधार पर 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करने पर दावा का प्रावधान किया गया है।
योजना में शामिल जोखिम
सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट व्याधी, भूस्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओला, चक्रवात, बवंडर। इसी तरह स्थानीय आपदा जैसे ओलावृष्टि एवं जलभराव का जोखिम जो अधिसूचित क्षेत्र में व्यक्तिगत खेत के आधार पर कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले तीन कारकों से क्षति होने पर तथा बीमा कंपनी को 72 घंटे के भीतर सूचित करने पर दावे का प्रावधान होगा।
अधिया लेने वालों को लाभ नहीं
उपसंचालक कृषि जेएस पेन्द्राम का कहना है कि फसल बीमा योजना में भू-स्वामी ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें जमीन अधिया में किराए पर लेने वाले पंजीयन नहीं करा सकते हैं। बीमा कंपनी की ओर से ऐसे किसानों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
Created On :   11 Jan 2018 1:19 PM IST