- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- जबलपुर: दो आरोपियों पर की गई एनएसए...
जबलपुर: दो आरोपियों पर की गई एनएसए की कार्यवाही
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा जबलपुर जिले में सक्रिय दो आरोपियों को केन्दीय जेल में एन.एस.ए. के तहत तीन माह की अवधि दो लिए निरूद्ध करने का आदेश जारी किए गए है। ये दोनों आरोपी थाना अधारताल क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें से प्रथम आदित्य उर्फ निरभू उर्फ निर्भय कनौजिया पिता अजय कनौजिया थाना अधारताल का है, जो वर्ष 2015 से अपराधिक गतिविधियों से लिप्त है जिस पर कुल 10 अपराध पंजीबद्ध थे, जो अधिकांशत: सशस्त्र होकर बलवा कर हत्या का प्रयास करना, अवैध शस्त्र कब्जे में रखना, सशस्त्र होकर बलवा करना, मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाना, घर में घुसकर मारपीट करना, अवैध शराब कब्जे में रखना, साथियों के साथ एकराय होकर मारपीट कर अशलील गालियां देना व जान से मारने की धमकी देना, तोडफ़ोड़ करना आदि थे। दूसरा आरोपी विवेक पाण्डेय उर्फ चूहा पिता संजय पाण्डेय उर्फ नामी, थाना अधारताल क्षेत्र का है, जो वर्ष 2015 से अपराधिक गतिविधियों से लिप्त है, जिस पर कुल 13 अपराध दर्ज थे जिनमें सशस्त्र होकर बलवा कर हत्या का प्रयास करना, अवैध रूप से पैसों की मांगकर मारपीट करना, अवैध शस्त्र कब्जे में रखना, रास्ता रोकर मारपीट करना, अपने साथियों के साथ एक राय होकर मारपीट कर अश्लील गालियां व जान से मारने की धमकी देना तोडफ़ोड़ करना जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इन दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध करने का प्रदेश दिया गया है। इस प्रकार आमजन शांति के साथ जबलपुर शहर में रह सकें, इस उददेश्य से जबलपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से सक्रिय आरोपियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर विचार करके कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा एन.एस.ए. के तहत आरोपियों को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध करने के आदेश दिए गये हैं।
Created On :   29 Dec 2020 8:40 AM GMT