धरना देने वाले ADJ हुए सस्पेंड, हाईकोर्ट ने माना गंभीर कदाचरण

Judge Suspendisation in front of High Court, High Court considers serious misconception
धरना देने वाले ADJ हुए सस्पेंड, हाईकोर्ट ने माना गंभीर कदाचरण
धरना देने वाले ADJ हुए सस्पेंड, हाईकोर्ट ने माना गंभीर कदाचरण

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट परिसर के सामने 3 दिन तक धरना देने वाले एडीजे आरके श्रीवास आखिरकार मंगलवार को सस्पेंड कर दिए गए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस सत्येन्द्र कुमार सिंह के नाम से जारी आदेश में  ADJ के रवैये को गंभीर कदाचरण माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्रीवास का मुख्यालय नीमच रहेगा। 

गौरतलब है कि वर्ष 2000 में सिविल जज वर्ग-2 के रूप में न्यायिक क्षेत्र में आए आरके श्रीवास के अब तक कुल 12 ट्रांसफर हुए हैं। उन्होंने पिछले 15 माह में चार ट्रांसफरों को कटघरे में रखा है। श्रीवास के अनुसार 11 अप्रैल 2016 को उन्हें धार से शहडोल, 27 अगस्त 2016 को शहडोल से सिहोरा, 7 मार्च 2017 को सिहोरा से जबलपुर और फिर 21 मार्च 2017 को जबलपुर से नीमच ट्रांसफर किया गया। उनके अनुसार इन लगातार ट्रांसफरों की मुख्य वजह सिस्टम का विरोध करना है। हाईकोर्ट की तबादला नीति का विरोध करते हुए उन्होंने 1 से 3 अगस्त तक धरना देकर आरोपों की जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद 3 अगस्त को अपने धरने को समाप्त करके वे 4 अगस्त को नीमच ज्वाईन करने चले गए थे। मंगलवार को उन्होंने नीमच मेंADJ के पद पर ज्वाईन किया और बाद में उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया।

Created On :   8 Aug 2017 6:04 PM GMT

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