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कंगना को 25 जनवरी तक मिली गिरफ्तारी से राहत, 22 दिसंबर को खार पुलिस स्टेशन में पेश होंगी अभिनेत्री
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस ने बांबे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह किसान आंदोलन को खालिस्तानी आतंकवादियों से जोड़ने वाले अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में उन्हें 25 जनवरी 2022 तक गिरफ्तार नहीं करेगी। हालांकि पुलिस की ओर से मामले में कंगना पर सहयोग न करने और नोटिस भेजे जाने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर न होने की बात कही। जवाब में कंगना के वकील ने अदालत में कहा है कि वे 22 दिसंबर को इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए खार पुलिस स्टेशन में पेश होंगी। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मामला रनौत के अपनी बात कहने की आजादी के मौलिक अधिकार से जुड़ा है और अदालत को उन्हें कुछ अंतरिम राहत देनी होगी। मामले में सिख संगठनों की ओर से की गई शिकायत के आधार पर खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। अभिनेत्री रनौत एफआईआर खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंचीं हैं। रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी के मुताबिक अभिनेत्री के 21 नवंबर के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर शिकायत की गई है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि सिख संगठन का दावा है कि दिल्ली सीमा के पास चल रहे किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन से जोड़कर कंगना ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई हैं। पुलिस ने मामले में कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।
एफआईआर पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल
कंगना के वकील ने अदालत में कहा कि धारा 295 ए के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए जान बूझकर गलत इरादे से किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को आहत करने की नीयत नजर आनी चाहिए लेकिन मौजूदा मामले में रनौत की ऐसी कोई नीयत नजर नहीं आती। खंडपीठ ने भी अभिनेत्री की सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद इस बात पर सहमति जताई। खंडपीठ ने पुलिस से भी पूछा कि इसमें जानबूझकर गलत इरादे से दिया गया बयान कहां नजर आ रहा है। इसके बाद खंडपीठ ने पुलिस से पूछा कि क्या वह मामले में अभिनेत्री को गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस का पक्ष रख रहीं वरिष्ठ सरकारी वकील अरुणा पई ने कहा कि खार पुलिस ने 1 दिसंबर को अभिनेत्री को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। 41 ए के तहत उन मामलों में नोटिस भेजा जाता है जिनमें तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती लेकिन पूछताछ के लिए आरोपी को पुलिस के सामने पेश होना होता है। अभिनेत्री के वकील ने कहा कि वे मामले में पुलिस के सामने पेश होना चाहतीं हैं लेकिन उन्हें गिरफ्तारी का डर है। खंडपीठ ने पुलिस से कहा कि उसे साफ करना होगा कि वह अभिनेत्री को गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं। यहां बोलने की आजादी का एक बड़ा सवाल है। अगर पुलिस कंगना को गिरफ्तार न करने को लेकर कुछ नहीं कहती है तो हमें उन्हें राहत देनी होगी। इसके बाद रनौत के वकील ने कहा कि वे 22 दिसंबर 2021 को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन जाकर बयान दर्ज कराएंगी। इसके बाद पई ने पुलिस को कहा कि कंगना को मामले की अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत 25 जनवरी 2020 को मामले की अगली सुनवाई करेगी।
Created On :   13 Dec 2021 5:54 PM IST