कोरबा : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत बैंक ऋण प्राप्त करने आवेदन आठ जनवरी तक

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
कोरबा : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत बैंक ऋण प्राप्त करने आवेदन आठ जनवरी तक

डिजिटल डेस्क, कोरबा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत आर्थिक सहायता बैंक ऋण एवं अनुदान के लिये जिले के इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियों से आठ जनवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस योजनांतर्गत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम दस लाख तथा व्यवसाय के लिए अधिकतम दो लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। आवेदक के लिये पात्रता की शर्तों में आवेदन कोरबा जिले का मूल निवासी तथा आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को सामान्य श्रेणी के उद्यमी हेतु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा आरक्षित श्रेणी के उद्यमियों (अ.जा, अ.ज.जा., अ.पि.व., अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं विकलांग श्रेणी) हेतु अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की पात्रता होगी। आवेदक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता ना हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक ना हो तथा एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति को आवेदन करने की अनुमति होगी। उक्त योजनांतर्गत मार्जिन मनी, अनुदान सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत का दस प्रतिशत अधिकतम एक लाख रूपए तक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं विकलांग श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम एक लाख 50 हजार तक एवं अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम एक लाख 50 हजार रूपए की पात्रता होगी। आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा से कार्यालय से निःशुल्क प्रदाय किये जायेंगे। आवेदन के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सरपंच, पार्षद, पटवारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। राशन कार्ड, आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र बैंको में बकाया नहीं का शपथ पत्र दस रूपये के स्टाम्प पर संलग्न करते हुए आवेदन में वर्तमान का पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं या सरपंच, पार्षद द्वारा सत्यापन उपरांत चस्पा करके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापना हेतु कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा (छ.ग.) में कार्यालयीन समय में संपर्क कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

Created On :   25 Dec 2020 2:22 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story