कोरबा ; महिला बचत स्वसहायता समूह स्वरोजगार स्थापित करने ऋण लेने के लिए 31 जुलाई तक कर सकते है आवेदन
डिजिटल डेस्क, कोरबा 23 जुलाई 2020 पंजीकृत महिला बचत स्व सहायता समूह स्वरोजगार स्थापित करने ऋण लेने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते है। आवेदित महिला समूह को शासन की योजनाओं में विभिन्न विभागों में आपूर्ति की जाने वाली सामाग्री प्रदाय करने के लिये आवश्यक प्रयास किया जायेगा। जिससे महिला समूह कों व्यवसाय से ऋण अदायगी पश्चात अधिक से अधिक आय अर्जित हो सके। महिला समूह को ऋण देने के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी जैसे व्यवसायों में स्वरोजगार स्थापित करने वालो को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कोरबा द्वारा जिले के पंजीकृत महिला बचत स्व सहायता समूह को स्वयं के स्वरोजगार किये जाने हेतु 31 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किये गये है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कोरबा ने बताया कि कोरबा जिला में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के 10 से 15 सदस्यीय वाले समूह आवेदन कर सकते है। समूह का फर्म एवं सोसायटी के धारा 7 के अधीन या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के वेब पोर्टल पर पंजीयन हो, समूह के सदस्यों के आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष से अधिक न हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो समूह में 80 प्रतिशत सदस्य संबंधितवर्ग के एवं 20 प्रतिशत सदस्य अन्य वर्ग के शामिल किये जा सकते है। समूह का गठन की अवधि एक वर्ष से कम न हो, समूह के बैठक पंजी, आय व्यय लेन देन पंजी, कार्यवाही विवरण पंजी, बैंक में बचत खाता हो। समूह के सदस्य कार्यालयीन दिवस एवं अवधि में अंत्यावसायी, कार्यालय कलेक्टर, कोरबा से ऋण आवेदन फार्म निःशुल्क प्राप्त कर आवेदन प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र में वर्तमान का फोटो चस्पा कर स्व प्रमाणित करके आवेदन पत्र के प्रत्येक कालम को सुस्पष्ट अक्षरों में भर कर वांछित दस्तावेज के साथ जमा कर सकते है। दस्तावेजो मे आवेदक का आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मोबाईल नं., महिला बचत समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, समूह की उपविधि, नियम शर्ते, बैठक पंजी, लेन देन आय-व्यय पंजी, कार्यवाही विवरण प्रस्ताव पंजी, समूह का बचत बैंक खाता शामिल है। जो व्यवसाय करना चाहते है उसके लिये स्थल भूमि भवन, तालाब के नक्शा खसरा अनुबंध पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। समूह को प्रत्येक सदस्य के मान से 0.50 लाख के मान से 10 सदस्यों में 5.00 लाख तक ऋण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समूह के सदस्यों को प्रति सदस्य 0.10 लाख के मान से जो गरीबी रेखा के नीचे होंगे अनुदान राशि जो 10 सदस्यों में 1.00 लाख तक होगी। 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 60 समान किश्तों में वसूली की जायेगी। जिला स्तरीय चयन समिति से चयन मुख्यालय से प्राप्त आबंटन एवं लक्ष्य अनुसार आवेदित समूह को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में दी जाएगी। क्रमांक 345/रात्रे/नागेश
Created On :   24 July 2020 2:35 PM IST