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किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने कृषि कर्ज मित्र योजना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के किसानों को समय पर सुलभ तरीके से फसल कर्ज उपलब्ध कराने के लिए ‘कृषि कर्ज मित्र’ योजना चलाई जाएगी। कृषि कर्ज मित्र किसानों को कर्ज के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाने में मदद करेंगे। जिला परिषद के कृषि विभाग की ओर यह योजना लागू की जाएगी। गुरुवार को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार जिला परिषद द्वारा कृषि कर्ज मित्र किसानों के पास जाकर कर्ज के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाएंगे। इसके बाद किसानों की सहमति से कर्ज की मंजूरी के लिए बैंकों में आवेदन करेंगे। कृषि कर्ज मित्र बैंक और किसानों के बीच मध्यस्थ की भूमिका के बजाय सहायक व सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। किसानों को अल्प अवधि के कर्ज के लिए प्रति आवेदन 150 रुपए सेवा शुल्क देना होगा। जबकि मध्यम व दीर्घ अवधि के नए कर्ज के लिए 250 रुपए और कर्ज के नवीनीकरण के लिए 200 रुपए सेवा शुल्क देना होगा।
कृषि कर्ज मित्र के रूप में सेवा देने के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला परिषद की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। जिला परिषद की कृषि समिति के पास कृषि कर्ज मित्र के चयन का अंतिम अधिकार होगा। यह योजना फिलहाल साल 2021-22 में लागू की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार योजना की अवधि बढ़ाने का अधिकार जिला परिषद के पास होगा। इस योजना को लागू करने के लिए जिला परिषद स्वनिधि मद से साल 2021-22 के बजट के 10 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है।
Created On :   21 Oct 2021 9:10 PM IST