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लेबर कोर्ट ने एसटी कर्मियों की हड़ताल को माना अवैध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। श्रम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी महामंडल) की हड़ताल को अवैध माना है। करीब ढाई महीने से एसटी कर्मचारी संगठन महामंडल के राज्य सरकार में विलीनीकरण के मुद्दे को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों जैसा माना जाए। कोर्ट ने माना है कि हड़ताल को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से सही तरीके से नोटिस नहीं जारी की गई है। कानून के मुताबिक हड़ताल पर जाने से पहले कर्मचारियों को 6 सप्ताह पहले नोटिस देना जरूरी है। इस तरह कोर्ट ने एसटी कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध माना है। हड़ताल पर रोक लगाने की मांग को लेकर महामंडल ने कोर्ट में आवेदन दायर किया था। एसटी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता जीएस हेगडे ने बताया कि कोर्ट ने हड़ताल को अवैध माना है। अभी विस्तृत आदेश नहीं उपलब्ध हो पाया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस बीच सोमवार को एसटी महामंडल प्रशासन 304 हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अब तक 3862 कर्मचारी बर्खास्त किए जा चुके हैं। जबकि 11 हजार 24 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। अभी तक 6029 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
Created On :   18 Jan 2022 2:16 PM IST