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रकम दोगुना करने के नाम जमा कराए लाखों, अब लौटाने में आनाकानी
सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी के विरुद्ध जनसुनवाई में पहुंची 11 शिकायतें, कलेक्टर के निर्देश पर भी नहीं लौटाइ्र्र राशि
कटनी। मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी
द्वारा निवेशकों को रकम लौटाने में आनाकानी की शिकायतें थमने का नाम नहीं
ले रही हैं। पांच साल में जमा रकम दोगुना करने का लालच देकर जिले के
अनेकों निवेशकों से लाखों रुपये जमा कराने के बाद जब मैच्योरिटी अवधि
पूरी हुई तो कंपनी के अधिकारी निवेशकों को भटका रहे हैं। जबकि कुछ दिनों
पहले ही कलेक्टर ने परिपक्वता अवधि पूरी करने के वाले 37 निवेशकों को एक
सप्ताह के भीतर ब्याज सहित जमा रकम नहीं लौटाने पर कार्यवाही की चेतावनी
दी थी। यह मामला सुर्खियों में आने के बाद इस सप्ताह जनसुनवाई में फिर 11
शिकायतें दर्ज हुईं। निवेशक कलेक्टर कार्यालय से लेकर सहारा के आफिस तक
भटक रहे हंै पर उनकी जमा पूंजी तक वापस नहीं की जा रही है। अब निवेशकों
को अपनी रकम डूबती नजर आ रही है।
तीन लाख से ज्यादा फंसे
सीएलपी पाठक वार्ड निवासी राजेश सैनी ने जनसुनवाई में की शिकायत में
बताया कि उसने पांच खातों में लगभग तीन लाख रुपये जमा किए थे। परिपक्वता
अवधि पूरी होने के बाद जब सहारा के्रडिट सोसायटी के कटनी स्थित कार्यालय
में सम्पर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। राजेश ने कलेक्टर
से राशि दिलवाए जाने का अनुरोध किया।
पाई, पाई जोड़े, अब रकम डूबने की चिंता
कैलवाराखुर्द निवासी विनोद साहू ने 30 हजार रुपये4/3/2013 को जमा किए थे।
परिपक्वता अवधि एक साल पहले पूरी हो चुकी है पर उन्हे अब तक रकम नहीं
लौटाई गई। कन्हवारा कला के परमेश्वरदीन जायसवाल, द्रोपदी जायसवाल एवं
चंद्रभान जायसवाल ने बताया कि मेहनत मजदूरी करके पाई-पाई जोड़ी थी। सहारा
कंपनी में इस उम्मीद से जमा कर दिए कि पांच साल बाद दोगुनी रकम मिल जाएगी
तो किसी मुसीबत के काम आएगी लेकिन अब तो यह रकम ही मुसीबत बन गई है।
उन्हे अपनी गाढ़ी कमाई डूबती नजर आ रही है। तीनों निवेशकों ने जनसुनवाई
में कलेक्टर को आवेदन देकर जमा रकम ब्याज सहित दिलवाने की मांग की है।
यह दिए थे कलेक्टर ने निर्देश
सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने निवेशकों को
एक माह के भीतर रकम लौटाने का लिखित पत्र जिला कलेक्टर को दिया था। इसके
बाद भी 37 निवेशकों को परिपक्वता अवधि बीतने के बाद भी रकम नहीं लौटाई
गई। जिस पर कलेक्टर ने एक सप्ताह के भीतर ब्याज सहित रकम लौटाने का नोटिस
दिया है एवं रकम नहीं लौटाने पर मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का
संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही
करने की चेतावनी दी थी।
इनका कहना है
जनसुनवाई में 11 निवेशकों ने सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा
परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी रकम वापस नहीं करने की शिकायत की है।
इन शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है। जांच के बाद प्रतिवेदन कलेक्टर
को सौंपा जाएगा।
- दीपक सिंह, जिला प्रबंधक संस्थागत वित्त
Created On :   19 Dec 2019 2:33 PM IST