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लाँकडाडन -चारों तरफ रहा सन्नाटा , इमरजेंसी सेवाओं के लिए निकलने वाले ही दिखे सड़कों पर
डिजिटल डेस्क जबलपुर । 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू है, शुक्रवार शाम से शुरू हुई सख्ती आज भी नजर आई , शहर की दुकानें बंद हैं। दवा, दूध, और पेट्रोल पंप को ही छूट दी गई है। सड़क पर वाहन तो दिखे लेकिन जगह-जगह चौराहों पर तैनात पुलिस की सख्त जांच चलती रही। आवाजाही करने वालों में उद्योगों में काम करने वाले, यात्री, अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन तथा आपातकालीन सेवा के लोग शामिल थे।पुलिस को साफ निर्देश है कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए निकलने वालों के साथ सख्ती न करें । पनागर, बरेला, भेड़ाघाट, बरगी, खितौला, पाटन, चरगवां, कटंगी, बेलखाड़ू सिहोरा, मझौली, कुंडम, बेलखेड़ा, शहपुरा,में भी लॉकडाउन है।
कल रही अफरा तफरी
जैसे-जैसे शाम का वक्त नजदीक आता गया सड़कों पर भीड़-भाड़ बढऩे लगी। शाम 5 बजे के बाद ट्रैफिक फुल लोड पर रहा, लोग हड़बड़ी में आते-जाते नजर आए, लेकिन शाम के 6 बजने के साथ ही दुकानों के शटर बंद होने लगे, लोगों ने भी समझदारी दिखाई, प्रशासन और पुलिस का बल मोर्चे पर उतर आया। चंद मिनटों के बाद उन्हीं सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, जो अगले 60 घंटे तक प्रभावी रहेगा। शुक्रवार की शाम से शुरू हुआ लॉकडाउन सोमवार की सुबह 6 बजे समाप्त होगा। इससे पहले कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की ओर से लॉकडाउन संबंधित संशोधित आदेश जारी किए गए। जिसमें इस दौरान समस्त दैनिक गतिविधियाँ, सभी निजी, शासकीय संस्था, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त क्लब, बगीचे, रेस्टॉरेंट, खानपान की दुकानें, मंडियाँ सहित समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सामान्य आवाजाही भी प्रतिबंधित होगी। अन्य राज्यों से माल, ट्रक, वाहन, सेवाओं का आवागमन नए औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन, अस्पताल, दूध, चलित ठेले पर सब्जी, पेट्रोल पंप, रसोई गैस डिलेवरी, पीडीएस की दुकान, बैंक एवं एटीएम तथा केमिस्ट की दुकान, परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, टीकाकरण के लिए आने-जाने की छूट रहेगी, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएँ, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक। शासकीय कोषालय एवं उप. कोषालय तथा पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे।
दुकानों के बाहर घेरा जरूरी
सभी दुकानदारों से कहा गया है कि दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएँ। ऐसा न होने पर संस्थान और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बाहर से आने पर 8 दिन क्वारंटाइन
प्रदेश के बाहर राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों को 3 दिवस तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। लक्षण होने पर तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर टेस्ट कराने की सलाह दी गई है।
Created On :   10 April 2021 5:07 PM IST