फर्जी पैथोलॉजी लैब पर नियंत्रण के लिए बनेगा कानून
डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश में फर्जी पैथोलॉजी लैब पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाएगा। इससे पैथोलॉजी लैब का पंजीयन हो सकेगा। फिलहाल पैथोलॉजी के पंजीयन की कोई व्यवस्था नहीं है। विधान परिषद में राज्य के मेडिकल शिक्षा मंत्री गिरीष महाजन ने यह जानकारी दी। महाजन ने कहा कि फिलहाल पैथोलॉजी लैब के पंजीयन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण मनमाने तरीके से कोई भी पैथोलॉजी लैब खोलकर जांच रिपोर्ट देता है। सोमवार को सदन में शिवसेना सदस्य (उद्धव गुट) के सदस्य सचिन अहिर ने नियम 93 के तहत फर्जी डॉक्टर और फर्जी पैथोलॉजी लैब का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मंत्री महाजन ने कहा कि फर्जी पैथोलॉजी को लेकर मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। चार साल पहले एक पैथोलॉजी लैब ने मेरे चाचा के बेटे की रिपोर्ट में लीवर कैंसर बताया था। वे जज हैं। मैंने मुंबई में उनकी जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर की बीमारी नहीं थी। इस बीच महाजन ने कहा कि राज्य में पश्चिम बंगाल और बिहार के फर्जी डॉक्टर काफी हैं। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। जनप्रतिनिधियों को भी फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करनी चाहिए।
Created On :   13 March 2023 9:00 PM IST