लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए वकीलों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

Lawyers filed a petition in the High Court to travel on the local train
लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए वकीलों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए वकीलों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों को लोकल ट्रेनो से सफर करने की अनुमति देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि वकील अत्यावश्यक सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें उस सूची में शामिल करने का निर्देश दिया जाए, जिन्हें कोरोना के प्रकोप के चलते ट्रेन से सफर करने की इजाजत दी गई हैं। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों औऱ आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को ही लोकल ट्रेन से सफर करने की अनुमति हैं। याचिका में कहा गया है कि कई वकीलों के पास निजी वाहन नहीं है। जिससे उन्हें कोर्ट से जुड़ने में दिक्कत होती है। पेशे से वकील चिराग चैनानी व अन्य वकीलों ने इस संबंध में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति ए ए सैयद की खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद केंद्र व राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। 


 

Created On :   7 July 2020 11:59 AM GMT

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