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तेंदुए ने नहीं किया मानव पर हमला इसलिए उसे पकडऩा उचित नहीं
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने वन विभाग के जवाब से सहमत होते हुए नयागाँव में तेंदुए की दहशत को लेकर दायर याचिका का निराकरण कर दिया है। जवाब में कहा गया है कि नयागाँव में तेंदुए ने अभी तक किसी मानव पर हमला नहीं किया है, इसलिए उसे पकडऩा उचित नहीं है। नयागाँव में तेंदुए पर लगातार नजर रखी जा रही है। यहाँ पर कर्मचारियों को तैनात किया गया है। कैमरा ट्रैप से तेंदुए की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि मानव को तेंदुए के साथ सामंजस्य बनाकर रहना होगा। गाइडलाइन के अनुसार चाय बागानों, गन्ने के खेतों और जंगल के आसपास तेंदुए की अक्सर उपस्थिति होती है।
नयागाँव में तेंदुए की उपस्थिति स्वाभाविक
वन विभाग के जवाब में कहा गया कि नयागाँव क्षेत्र मदन महल की पहाड़ी के समीप स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1490 एकड़ है। जिसमें एमपीईबी, वन भूमि, ग्रीन लैंड और पाँच छोटे-बड़े तालाब हैं। इस क्षेत्र को ईको जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नयागाँव क्षेत्र में तेंदुए की उपस्थिति होना स्वाभाविक है।
Created On :   27 Nov 2020 8:03 AM GMT