भोपाल: लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों का विक्रय दर का प्रदर्शन अनिवार्य

Bhopal: License foreign liquor shops display sale rate mandatory
भोपाल: लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों का विक्रय दर का प्रदर्शन अनिवार्य
भोपाल: लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों का विक्रय दर का प्रदर्शन अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, भोपाल। आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये है। उन्होंने समस्त सहायक आबकारी आयुक्त एवं जिला अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश की समस्त देशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन का प्रावधान है। इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्राण्डवार एवं लेबिलवार मदिरा के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये। दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाये। यह बोर्ड सार्वजनिक रूप से दिखाई दे। इसकी व्यवस्था 3 दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाये। लायसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय हो अन्यथा संबंधित लायसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

Created On :   20 Aug 2020 2:42 PM IST

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