दुराचार के बाद में विवाह से इंकार कर युवती को आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले को उम्रकैद

Life imprisonment for forcing a woman to commit suicide by refusing marriage after misconduct
 दुराचार के बाद में विवाह से इंकार कर युवती को आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले को उम्रकैद
 दुराचार के बाद में विवाह से इंकार कर युवती को आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले को उम्रकैद


डिजिटल डेस्क जबलपुर। पहले दोस्ती करने, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुराचार करने के बाद शादी से इंकार करके एक युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे श्रीमती पावस श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पिंटू उर्फ रीतेश शर्मा पर विभिन्न धाराओं के तहत कुल दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार अधारताल निवासी श्वेता (बदला हुआ नाम) से न्यू कंचनपुर अधारताल में रहने वाले पिंटू उर्फ रीतेश शर्मा ने पहले दोस्ती की। इसके
बाद उसे शादी का वादा करके लगातार उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुराचार
किया। 15 जनवरी 2014 को आरोपी ने श्वेता से शादी करने से साफ इंकार कर
दिया। इसके कारण श्वेता द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने पर उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर 16 जनवरी 2014 को उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शिकायत पर जांच के बाद आरोपी पिंटू के खिलाफ दुराचार व आत्महत्या दुष्प्रेरण के तहत प्रकरण दर्ज कर जिला सत्र न्यायालय में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के
मद्देनजर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। शासन की ओर से एजीपी अनिल तिवारी ने पैरवी की।

Created On :   12 Dec 2019 3:59 PM IST

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