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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क टीकमगढ़ । विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को 4 वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म करने बाले 60 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने दोषसिद्व ठहराते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (एम)/6 के अंतर्गत आजीवन कारावास सहित 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एनपी पटेल ने बताया कि 5 मार्च 2019 को पीडि़ता की मां ने थाना बड़ागांव धसान में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह शाम के समय अपने खेत पर अपनी बच्ची को लेकर घास काटने गई थी। साथ खेत पर उसका पति चना की फसल की रखवाली कर रहा था। जब शाम 5 बजे के लगभग बच्ची खेत पर लगे बेर खाने गई तो अचानक बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जिस पर जब परिजन दौड़े तो आरोपी भन्नू अहिरवार पिता हल्कुंआ अहिरवार उम्र 60 वर्ष निवासी डूंडा मासूम के साथ गलत काम कर रहा था। परिजनों को आता देख आरोपी मौके से भाग निकला।
पीडि़त बच्ची ने परिजनों को रोते हुए सारी घटना बताई। जिस पर परिजनों ने बच्ची को लेकर गांव में आकर गांव बालों को घटना बताई और पुलिस को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद पीडि़ता के परिजनों ने थाना पहुंचकर आरोपी के विरूद्व थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में राज्य शासन ने जघन्य और सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में चिन्हित किया। जिसमें शीघ्र और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व ठहराते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी कर जिला अभियोजन अधिकरी आरसी चतुर्वेदी ने शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास किया।
Created On :   18 Jan 2020 2:46 PM IST