माँ के हत्या करने वाले अभियुक्त पुत्र को आजीवन कारावास

Life imprisonment for son accused of killing mother
माँ के हत्या करने वाले अभियुक्त पुत्र को आजीवन कारावास
पन्ना माँ के हत्या करने वाले अभियुक्त पुत्र को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अपनी ही माँ के साथ मारपीट कर हत्या की घटना के मामलें में दोषी पाये गये अभियुक्त पुत्र को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त नत्थू लाल प्रजापति पिता बोैरेलाल उर्फ गोरेलाल प्रजापति उम्र ३२ वर्ष निवासी ग्राम श्यामरडाडा थाना देवेन्द्रनगर को धारा ३०२ आईपीसी के आरोप में आजीवन कारावास एवं ५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण का फैसला न्यायालय तृतीय अपर  सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी द्वारा सुनाया गया है। मीडिय सेल प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रकरण एवं फैसलें की जानकारी में बताया कि दिनांक ३० अप्रैल २०२० को अभियुक्त नत्थू ने अपनी माँ को खाना बनाने को लेकर डंडे से मारपीट की गई। घायल माँ को मोहल्ले वालों की सूचना पर १०० डायल पुलिस ने १०८ वाहन से देवेन्द्रनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आहत माँ के बयान दर्ज किये गये। विवेचना के दौरान घायल माँ की मौत हो गई। जिस पर कलयुगी पुत्र के विरूद्ध प्रकरण में धारा ३०२ का इजाफा किया। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुये मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के यहां पहँुचा जहां पर प्रकरण सुनावाई हुई और दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को न्यायालय ने सजा सुनाई।  

Created On :   30 March 2022 11:56 AM IST

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