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हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। पुत्री को भूत लगाने के संदेह के चलते ५० वर्षीय महिला की हत्या एवं उसके पुत्र और पुत्री के साथ मारपीट की अमानगंज थाना क्षेत्र के चाका गांव में घटित हुई घटना के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये दोषियों को सजा सुनाई गई है। अभियुक्त राम प्रसाद प्रजापति पिता टूडा प्रजापति उम्र ५० वर्ष को महिला घसटिया बाई चौधरी की हत्या के मामले में आईपीसी की धारा ३०२ के आरोप में आजीवन कारावास तथा १००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं अभियुक्त रामप्रसाद प्रजापति के पुत्रों धर्मदास उम्र २५ वर्ष तथा मस्तराम उम्र २३ वर्ष को आईपीसी की धारा ३२३ में ०३-०३ माह के सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटनाक्रम के अनुसार दिनांक २२ जून २०२१ को रात्रि ०९ बजे अभियुक्त रामप्रसाद प्रजापति द्वारा मृतिका घसुटिया बाई चौधरी उम्र ५० वर्ष के साथ यह कहते हुये विवाद किया कि उसके पुत्र देवीदीन ने उसकी पुत्री को भूत लगा दिया है इस बात पर विवाद करते हुये रामप्रसाद ने घसुटिया बाई चौधरी के सिर पर लाठी से प्रहार किया। वहीं बचाव करने आये उसके पुत्र देवीदीन के साथ भी लात-घूँसों से मारपीट की गई। रामप्रसाद के पुत्रों धर्मदास एवं मस्तराम द्वारा भी लाठी से मारपीट की गई। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला की रिपार्ट पर अमानगंज में पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया। प्राणघातक हमलें में गंभीर रूप से घायल घसुटिया बाई की उपचार के दौरान मौत हो गई। अमानगंज पुलिस द्वार प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुये न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना के न्यायालयमें हुई। घटना में दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगणों का सजा सुनाई गई।
Created On :   19 Aug 2022 3:29 PM IST