पति की तरह पत्नी को भी है लाइफ स्टाइल से जीने का हक- हाईकोर्ट

Like husband, wife also has the right to live by lifestyle - High Court
पति की तरह पत्नी को भी है लाइफ स्टाइल से जीने का हक- हाईकोर्ट
अदालत के दो बड़े फैसले पति की तरह पत्नी को भी है लाइफ स्टाइल से जीने का हक- हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि पत्नी को भी अपने पति के समान ही लाइफ स्टाइल जीने का हक है। महिला को मेंटेनेंस जारी करते वक्त अदालत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रकरण में पक्षकारों का लाइफ स्टाइल कैसा है? पति की आय कितनी है और पत्नी की जरूरतें क्या है? इस निरीक्षण के साथ हाईकोर्ट ने अकोला निवासी एक महिला को उसके लेक्चरर पति से 25 हजार रूपए प्रतिमाह मेंटेनेंस का हकदार माना। दरअसल इस प्रकरण में दंपत्ति कुछ समय पूर्व अलग हो चुके हैं और महिला ने मेंटेनेंस के लिए निचली अदालत में अर्जी दायर कर रखी है। इस पर अंतरिम आदेश के रूप में निचली अदालत ने पति को हर माह 40 हजार रुपए मेंटेनेंस अदा करने का आदेश जारी किया था, जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में पति की दलील थी कि उनका बेटा डेंटिस्ट है और अपनी मां के साथ रह रहा है। इतना ही नहीं, पत्नी के नाम पर 5 एकड़ कृषि भूमि है। ऐसे में महिला खुद अपनी देखभाल करने में सक्षम है, वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। वहीं पत्नी की दलील थी कि उसे इस कृषि भूमि से कोई आय नहीं है। पति लेक्चरर है और 1.27 लाख रुपए प्रतिमाह आय कमाता है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पत्नी को 25 हजार रुपए अंतरिम मेंटेनेंस मंजूर किया है। 

Created On :   4 Sept 2022 5:52 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story