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शराब ठेकेदारों ने 20 फीसदी बैंक गारंटी भी जमा नहीं की
डिजिटल डेस्क जबलपुर । शराब दुकानों के ठेकेदार ने बैंक गारंटी की 20 प्रतिशत राशि उन्हें आबकारी िवभाग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी जमा नहीं की है। बताया जाता है कि पहले सौ फीसदी राशि जमा करने के बाद ही दुकान संचालन की अनुमति होती थी। लेकिन इस बार नियमों में कुछ संशोधन किए गए, जिसमें ठेकेदारों को तीन किश्तों में सौ फीसदी राशि जमा करनी है। पहली किश्त में ठेके की 20 प्रतिशत राशि, दूसरी और तीसरी किश्त में 40-40 फीसदी की बैंक गारंटी देनी होती है। जिस दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकानें खुली हैं और कमाई भी हो रही है, उसके बाद भी न तो शहर की और न ही ग्रामीण क्षेत्र की 155 शराब दुकानों की बैंक गारंटी जमा की गई है। पता चला है कि ठेकेदार ने आबकारी अधिकारी के नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया है और न ही राशि जमा करने की बात कर रहे हैं। यह भी पता चला है कि जबलपुर जिले के 6 सौ करोड़ के ठेके के अलावा इन्हीं ठेकेदारों के पास कटनी जिले का भी शराब दुकानों का ठेका है लेकिन वहाँ भी यही हाल है। शराब ठेकेदार 20 फीसदी राशि भी जमा नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी एक से डेढ़ करोड़ रुपये की प्रतिदिन शराब की बिक्री हो रही है।
Created On :   16 May 2020 2:31 PM IST