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हटाने से पहले सुनो फल और सब्जी विक्रेताओं का पक्ष
डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा के गौरव कॉम्पलैक्स में फल और सब्जी का व्यापार करने वालों को हटाने से पहले उनका पक्ष सुनने के आदेश हाईकोर्ट ने वहां के प्रशासन को दिए हैं। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने मामले का निराकरण करते हुए यह भी कहा कि व्यापारियों के आवेदन पर जल्द से जल्द विधि अनुसार निर्णय लिया जाए। रीवा सब्जी एण्ड फल विक्रेता संघ और ब्रजेन्द्र सिंह की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उनकी सोसायटी के सदस्य पिछले दस वर्षों से गौरव कॉम्पलैक्स में व्यापार कर रहे थे और इसका किराया भी उनके द्वारा दिया जा रहा था। हाल ही में प्रशासन ने संघ के सदस्यों को प्रांगण से दुकानें हटाने के निर्देश दिए, जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एके आदित्य जैन ने पैरवी की।
बालिग के अपहरण और दुराचार के आरोपी को दूसरी बार भी जमानत नहीं - हाईकोर्ट ने उस आरोपी को दूसरी बार भी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिस पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद शादी का लालच देकर उससे दुराचार करने का आरोप है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी द्वारा किए गए उत्पीडऩ के कारण पीडि़त किशोरी गर्भवती तक हो गई थी। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। बैतूल जिले के अंथेर थानांतर्गत ग्राम खेरबेरा में रहने वाले गोकुल धोतरे ने 9 अगस्त 2019 को एक किशोरी का अपहरण किया था। मामले की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके 10 नवम्बर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत का लाभ पाने यह अर्जी दायर की गई थी। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने पैरवी की।
Created On :   20 Jun 2020 4:00 PM IST