ज्यादा प्रभावित इलाकों में और सख्त होगा लॉकडाउन, जारी हुए ये दिशानिर्देश

Lockdown will be more strict in affected areas, these guidelines issued
ज्यादा प्रभावित इलाकों में और सख्त होगा लॉकडाउन, जारी हुए ये दिशानिर्देश
ज्यादा प्रभावित इलाकों में और सख्त होगा लॉकडाउन, जारी हुए ये दिशानिर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संकट के कारण केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी 4 मई से 17 मई तक लॉक बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन तय करने का काम जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार करे। पान, गुटखा, तंबाकू दुकाने बंद रहेगी जबकि शराब की दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग सुनिश्चित करना जरुरी होगा। शराब की दुकानों पर दो लोगों के बीच न्यूनतम छह फुट की दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित करने के बाद शराब बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।

सार्वजनिक जगहों पर शराब ,तंबाकू ,पान व गुटखे के सेवन पर रहेगा प्रतिबंध।

सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित क्षेत्र मुंबई व पुणे रीजन के अलावा पिंपरी-चिंचवड और मालेगांव में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। यहां और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन होगा।
ग्रामीण इलाकों में मॉल छोड़ कर सभी दुकाने खुल सकेंगी जबकि मनपा, नपा क्षेत्र में जीवनआवश्यक चीजों की दुकानों को छोड़ कर बाकी को खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशासन को केंद्र सरकार की ओर से लॉक डाउन के संबंध जारी दिशा निर्देशों के तहत  रेड व ऑरेंज जोन में प्रतिबंधित  क्षेत्र चिन्हित करने को कहा है। 
सार्वजनिक स्थलों पर सभी को अपने चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। 
सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के खड़े होने पर रोक रहेगी। 
शादी-विवाह के समारोह में 50 से अधिक मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की दी जाएगी इजाजत
सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना
टैक्सी में ड्राइवर के साथ दो लोगों को यात्रा की अनुमति होगी। 

कार्यस्थल से जुड़े निर्देश

चेहरे को मास्क से ढकना अनिवार्य होगा
सभी सार्वजनिक  व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने फोन पर अरोग्य सेतु डाउनलोड  करना जरूरी होगा। 
कार्यस्थल का नियमित अंतराल पर सेनिटाईजेशन भी करना होगा । स्वच्छता पर विशेष जोर देना होगा हैंडवाश व सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी
कार्यस्थल के निकट कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों व क्लीनिक की सूची ऑफिस में लगानी होगी
कार्यालय में मेडिकल की आपात स्थिति के लिए परिवहन की भी व्यवस्था करनी होगी। 

यह सुविधाएं रहेगी बंद 

स्कूल, कॉलेज व कोचिंग क्लासेस सिर्फ ऑन लाइन ही शुरु करने की रहेगी इजाजत। प्रत्यक्ष रुप से सभी शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। 
सिनेमा हॉल, स्विमिंगपूल, जिम, शॉपिंग मॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
सभी राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय उड़ाने 17 मई तक बंद रहेंगी। सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति से मेडिकल व सुरक्षा से जुड़ी आपात स्थिति में हवाई सेवा शुरु हो सकेगी।
सिर्फ सुरक्षा से जुडे उद्देश्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति से चलेगी ट्रेन
प्रतिबंधित क्षेत्रों में इसकी सुविधा नहीं होगी
प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक सामाजिक, मनोरंजन, शिक्षा व संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे।

सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

यहां सभी नागरिकों के फोन में अरोग्य सेतु एप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन को प्रवेश व निकास का मार्ग चिन्हित करना होगा। 
शाम सात से सुबह सात बजे के बीच लोगों की आवाजाही को कड़ाई से रोकना पड़ेगा
हॉस्पिटैलिटी जगत से जुड़ी सुविधाएं सिर्फ डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवाओ से जुड़े लोगों व पुलिसकर्मियों के लिए रहेगी जारी
65 साल के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घर में रहना अनिवार्य होगा। सिर्फ  बेहद जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। 
 
 

Created On :   3 May 2020 2:31 PM IST

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