- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- 14 मई को होगा लोक अदालत का आयोजन
14 मई को होगा लोक अदालत का आयोजन
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटैड पवई के कार्यपालन अभियंता सं०/सं० ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी है कि क्षेत्रांतर्गत शनिवार 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बिजली अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में समझौता करने का अवसर प्रदान किया जावेगा। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों में लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से तथा कार्यालयों में लंबित प्रकरणों में प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत समझौता किया जा सकता है।
इसके अलावा धारा 126 के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में कराया जाएगा। कार्यपालन अभियंता संभाग पवई संजीव कुमार सोनी ने बताया कि लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ता, समस्त कृषि उपभोक्ता, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा 10 एचपी भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत कराया जावेगा तथा ऐसे प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे प्रकरण जो कि न्यायालयों में दर्ज नही हुए हैं उन्हें प्रीलिटेगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में निराकृत कराया जावेगा तथा ऐसे प्रकरणों में सिविल दायित्व राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
Created On :   13 May 2022 3:32 PM IST