बालश्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम के प्रति किया जागरूक

Made aware of child labor on Child Labor Prohibition Day
बालश्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम के प्रति किया जागरूक
पन्ना बालश्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम के प्रति किया जागरूक

डिजिटल डेस्क, पन्ना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस १२ जून के अवसर पर संकल्प चाइल्ड लाइन टीम पन्ना द्वारा देवेन्द्रनगर व पन्ना नगर के विभिन्न स्थानों श्रम विभाग पन्ना के साथ आम नागरिकों व दुकानदारों को बाल श्रम निषेध दिवस की जानकारी देते हुये लोगों को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 14 व 15 के बारे में जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार के रोजगार में नियोजन से निषेध है। अगर कोई व्यक्ति बच्चों से काम कराते हुये पाया जाता है तो उसके लिये 3 वर्ष का कारावास व 50 हजार रूपये का जुर्माने का प्रावधान है। लोगों को बताया गया कि कोई भी बच्चा काम करते दिखे तो आप चाइल्ड लाइन के नम्बर 1098 पर या श्रम विभाग पन्ना को जानकारी दे सकते है इसके साथ ही टीम के द्वारा सभी दुकानो मे बाल श्रम के नियमों और उसके प्रवधानो के पम्पलेट व स्टीकर भी चस्पा किये गये। टीम के द्वारा सभी से अग्रह किया गया कि अगर कोई बच्चा आपको मुसीबत में मिलता है तो भी आप तत्काल 1098 पर कॉल कर जानकारी दे। कार्यक्रम में श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक श्रीमति वेदमनी दाहिया दीपक रैकवार एवं चाइल्ड लाइन पन्ना से केन्द्र समन्वयक राजेन्द्र विश्वकर्मा,  काउंसलर मनोज सिंह, प्रमोद यादव, राहुल सिंह, नीता साहू, मानसी जैन, विवेक कुशवाहा, संजय सेन उपस्थित   रहे। 

Created On :   14 Jun 2022 3:31 PM IST

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