केंद्र के कृषि विधेयकों का अध्ययन कर नया कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

Maharashtra government will make new law after studying agriculture bills of the center
केंद्र के कृषि विधेयकों का अध्ययन कर नया कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार
केंद्र के कृषि विधेयकों का अध्ययन कर नया कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने आखिरकर राज्य के विपणन निदेशालय की ओर से केंद्र सरकार के कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश 2020 को लागू करने के लिए 10 अगस्त को जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया है। बुधवार को प्रदेश के विपणन मंत्री बालासाहब पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों का अध्ययन करके राज्य सरकार नया कानून बनाएगी। जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी। इससे पहले पाटील ने आदेश को रद्द करने के लिए विपणन निदेशक सतीश सोनी को पत्र लिखा था, लेकिन आदेश रद्द नहीं किया गया। इससे सवाल उठ रहा है कि राज्य में अधिकारी मंत्रियों के आदेश का पालन नहीं करते हैंॽ इस पर पाटील ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते हैं। सरकार ने मंत्री के रूप में मुझे अधिकार दिया है मैंने अपने अधिकार के तहत संबंधित आदेश को रद्द कर दिया है। इससे संसद में पारित कृषि विधयकों को महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। 

केंद्र सरकार के अध्यादेश को लागू करने जारी आदेश रद्द

वहीं प्रदेश के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने कहा कि हम सभी लोग किसानों के हितों का विचार कर रहे हैं। विपणन निदेशालय ने केंद्र के कृषि अध्यादेश को लागू करने के लिए 10 अगस्त को तकनीकी दृष्टि से आदेश जारी किया था। इस आदेश को रद्द करने के लिए विपणन मंत्री पाटील ने पहले भी पत्र लिखा था। पाटील के पत्र को इस विभाग से उस विभाग में भेजा जा रहा था, लेकिन अब उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले कृषि विधेयकों को लेकर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की राय अलग-अलग नजर आ रही थी। कांग्रेस और राकांपा ने कृषि विधेयकों को लागू नहीं करने की भूमिका स्पष्ट की थी, लेकिन शिवसेना की ओर से प्रदेश के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने विधेयक का समर्थन किया था। अब शिवसेना ने इस पर चुप्पी साध ली है। 

कृषि कानून पर फैसला लेने मंत्रिमंडल उप समिति

केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून को महाराष्ट्र में लागू करने के संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति केंद्र के कृषि सुधार कानून के संबंध में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। किसान संगठनों के सुझावों के आधार पर उचित संशोधन का मसौदा उपसमिति राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखेगी। इसके बाद मंत्रिमंडल अंतिम फैसला करेगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और सेवा करार कानून, 2020 और अत्यावश्यक वस्तु संशोधन कानून का प्रस्तुतिकरण किया गया। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून को लागू करना ही पड़ेगा। यदि राज्य सरकार कानून नहीं लागू करना चाहेगी तो विधानमंडल में कानून बनाकर उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी।
 

Created On :   30 Sept 2020 6:10 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story