पानी आरक्षण रद्द करने से प्राधिकरण ने किया इंकार, लीकेज सुधारने मिली 1 माह की मोहलत  

Maharashtra water resources regulatory authority refused to cancel the water reservation
पानी आरक्षण रद्द करने से प्राधिकरण ने किया इंकार, लीकेज सुधारने मिली 1 माह की मोहलत  
पानी आरक्षण रद्द करने से प्राधिकरण ने किया इंकार, लीकेज सुधारने मिली 1 माह की मोहलत  

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियामक प्राधिकरण के फैसले से मनपा सहित शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। प्राधिकरण ने अपने फैसले में पेंच प्रकल्प में मनपा के लिए आरक्षित 78 एमएमक्यूब पानी का अतिरिक्त आरक्षण रद्द करने से इनकार कर दिया है। प्राधिकरण ने कहा कि पानी आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन पानी आरक्षण यानी अधिकार भी नहीं है।

अपने आदेश में मनपा को फटकारते हुए कहा कि अगले एक महीने में मनपा को पानी लीकेज (हानि) 34 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत तक लाना होगा। नागपुर महानगर पालिका द्वारा खुद के जलस्रोत निर्माण करने में की जा रही देरी पर भी प्राधिकरण ने नाराजगी जताई और कहा कि मनपा ने काफी विलंब किया है। मनपा कालबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस बाबत कार्रवाई करें। 

पानी वितरण का नियोजन जरूरी
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म विकास महामंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक एड. आशीष जायस्वाल ने पेंच प्रकल्प से सिंचाई का पानी कम कर उसे मनपा को देने के खिलाफ जलसंपत्ति नियामक प्राधिकरण में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्राधिकरण ने कहा कि जलसंपदा विभाग ने पानी फार्मूले से अधिक मनपा को पानी देकर किसानों के सिंचाई का पानी कम किया है। भविष्य में जिलाधिकारी पानी वितरण करते समय प्रस्ताव, प्राधिकरण के आदेश अनुसार है या नहीं, इसकी जांच-पड़ताल कर पानी वितरण का नियोजन करें। 

रेलवे को अन्यत्र कामों के लिए शुद्ध पानी न देने की सलाह
प्राधिकरण ने नागपुर रेलवे स्टेशन को अन्यत्र कामों के लिए दिए जा रहे शुद्ध पानी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन को शुद्ध पानी न दें। कोराडी-खापरखेड़ा औष्णिक विद्युत प्रकल्प की जरूरत नागपुर शहर के पानी की प्रक्रिया किए गए पानी से पूरी की जाए। पेंच प्रकल्प का पानी देना कम करें। इस मामले में नागपुर मनपा, जिलाधिकारी व जलसंपदा विभाग के अधिकारी, आगामी 3 महीने में आदेश का पालन करें। 20 दिसंबर 2018 को दोपहर 3 बजे आदेश का कितना पालन हुआ, इस बाबत प्राधिकरण जांच-पड़ताल करेगा।  

लड़ाई जारी रहेगी : एड. जायस्वाल
एड. आशीष जायस्वाल ने कहा कि किसानों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। प्राधिकरण ने 78 एमएमक्यूब पानी आरक्षण रद्द नहीं किया है, लेकिन यह लड़ाई शुरू रहेगी। यह आरक्षण कानूनन वैध है, इस मत से मैं सहमत नहीं हूं। इस आदेश के कारण किसानों को मंजूर पानी मिलेगा और मनपा को अब नियम से ज्यादा पानी लेने पर पाबंदी लगेगी अर्थात यह बचा पानी किसानों को मिलेगा। 

Created On :   14 Sep 2018 5:23 AM GMT

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