- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- महाविकास आघाड़ी सरकार ने बायोडीजल...
महाविकास आघाड़ी सरकार ने बायोडीजल को लेकर यह लिया बड़ा फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने बायोडीजल (उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्री) नीति-2021 को घोषित कर दिया है। इससे राज्य में अब कोई व्यक्ति वाहनों को सीधे ईंधन के रूप में बायोडीजल बेच नहीं सकेगा। सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीयन के बाद ही डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायोडीजल बी-100 की खुदरा बिक्री की जा सकेगी। कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीयन के बिना बायोडीजल (बी-100) का उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्री नहीं कर सकेगा। मंगलवार को सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने बायोडीजल नीति के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्रेता के रूप में पंजीयन की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी मुंबई व ठाणे क्षेत्र के लिए मुंबई के खाद्य आपूर्ति निदेशक तथा नियंत्रक अनाज वितरण होंगे। जबकि दूसरे जिलों में जिला आपूर्ति अधिकारी, अनाज वितरण अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन के साथ एक हजार रुपए का पंजीयन शुल्क भरना पड़ेगा। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी को दो सप्ताह के भीतर आवेदन पर फैसला लेना होगा। बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्री के लिए पंजीयन केवल दो साल के लिए मान्य होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को वैधता समाप्त होने के 45 दिन पहले पंजीयन के नवीनीकरण के लिए 500 रुपए शुल्क से साथ आवेदन करना पड़ेगा। सक्षम प्राधिकारी के पास सरकार के पूर्व मंजूरी से पंजीयन रद्द अथवा निलंबित करने का अधिकार होगा। सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति सरकार के पास पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्री के नियमों का उल्लंघन होने पर माल के 100 प्रतिशत तक द्रव्यदंड अथवा हजार हजार रुपए (जो अधिक होगा) का दंड वसूल सकेंगे। इसके साथ ही जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
पेट्रोल पंपों को लगाना पड़ेगा बोर्ड
केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के तेल कंपनियों से मान्यता प्राप्त अधिकृत पेट्रोल पंप, रिटेल आऊट लेट को वाहनों के लिए बेचे जाने वाले हाइस्पीड डीजल मिश्रित बायोडीजल के प्रमाण (प्रतिशत) का बोर्ड मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भा में लगाना अनिवार्य होगा। उसमें यह भी लिखना होगा कि निर्धारित प्रमाण से अधिक बायोडीजल का उपयोग वाहन के इंजन के लिए नुकसानकारक है। बायोडीजल उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला कच्चा माल विदेश से आयात नहीं किया जा सकेगा। देश के भीतर उत्पादित बायोडीजल को बेचने की अनुमति होगी।
हो रही थी अवैध रूप से बायोडीजल बिक्री
शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की साल 2005 की बायोडीजल क्रय नीति की 30 अप्रैल 2019 को जारी अधिसूचना के तहत महाराष्ट्र के लिए नीति तय की है। मुंबई के ऑल इंडिया बायोडीजल एसोसिएशन ने भी सरकार के बायोडीजल बेचने के लिए अनुमति मांगी थी। इसके अनुसार राज्य में फिलहाल बायोडीजल बिक्री के लिए कोई नीति नहीं होने के कारण अवैध रूप से बायोडीजल बेचने की शिकायतें सरकार को मिल रही थीं। इसलिए सरकार ने बायोडीजल उत्पादक, बिक्रेता और आपूर्तिकर्ताओं को व्यवसाय में सुलभता के लिए बायोडीजल बिक्री नीति को बनाया है।
Created On :   11 May 2021 8:44 PM IST