अब ड्राइवर-कंडक्टर को 30 दिन काम के 34 दिन का वेतन देगी मनपा

Manpa will pay 34 days of work for 30 days to a driver and conductor
अब ड्राइवर-कंडक्टर को 30 दिन काम के 34 दिन का वेतन देगी मनपा
अब ड्राइवर-कंडक्टर को 30 दिन काम के 34 दिन का वेतन देगी मनपा

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  महीने में 26 दिन चालक-वाहक को काम करना अनिवार्य है। अतिरिक्त चार दिन काम करने पर ओवरटाइम मिलता है। जिस कारण महीने में 30 दिन काम करने पर 34 दिन का वेतन मिलेगा। यह निर्णय परिवहन समिति के सभापति बाल्या बोरकर ने लिया है। कुछ दिन पहले कुल सात मांगों का निवेदन स्टार बस कर्मचारियों ने परिवहन विभाग को देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। 30 से श्रृंखलाबद्ध अनशन और नव वर्ष की पहली तारीख से यात्रियों से टिकट न लेकर नि:शुल्क यात्रा कराने की चेतावनी दी थी। इस अनुसार  बैठक में 7 में से 6 मांगे मान्य की गईं। 

4 बार पकड़े जाने पर जाएगी नौकरी
अब तक चालक-वाहक को महीने में 26 दिन काम था। इसमें से ज्यादातर कर्मचारी चार दिन ओवरटाइम करते थे। फिर भी उन्हें ओवरटाइम नहीं मिलता था। अब महीने में 26 दिन के साथ अतिरिक्त चार दिन ओवरटाइम कर 30 दिन काम करने पर 34 दिन का वेतन मिलेगा। इसमें ओवरटाइम के पैसे भी मिलेंगे। किसी कर्मचारी पर कार्रवाई होने पर उसे 6 महीने निलंबित रहना पड़ता था। जांच के बाद उससे दंड वसूल कर वापस नौकरी पर रखा जाता था। भविष्य में कार्रवाई होने पर 15 दिन में तीन सदस्यीय स्वतंत्र जांच समिति द्वारा जांच करने के बाद अपराध नहीं होने पर उसे तत्काल काम पर लिया जाएगा। इसके लिए डिम्स के प्रमुख सूर्यकांत अंबाडेकर, प्रशासनिक अधिकारी रवींद्र पागे, अरुण पिंपरुडे की त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। तीन बार लगातार कार्रवाई होने के बाद चौथी बार फिर से उसी अपराध में पकड़े जाने पर उसे नौकरी से निकाला जाएाग। 

न्यूनतम वेतन का मामला अटका
कर्मचारियों का सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम वेतन आयोग के प्रश्न का निपटारा नहीं हुआ है। यह प्रश्न इसके पहले भी चर्चा में था। इसके लिए संगठन का आग्रह भी था, लेकिन सभापति बाल्या बोरकर ने इस प्रश्न को महापौर-आयुक्त पर छोड़ दिया है। मनपा के कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का प्रश्न अभी तक सुलझा नहीं है। बाल्या बोरकर ने कहा कि ठेकेदारों को कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन  देना बंधनकारक है। यह प्रश्न जल्द चर्चा के बाद हल किया जाएगा। 

जमा किया जाएगा पीएफ
अब तक कर्मचारियों को हक की साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती थी। अब उसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलेगा। वार्षिक पीएफ भी देने का मान्य किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम कामगार कानून अनुसार वर्ष में 15 दिन ‘पेड लिव’ दिया जाएगा। चालक व वाहक को फिलहाल 8 घंटे की ड्यूटी है। अगर वह अगले 8 घंटे अर्थात दूसरी शिफ्ट करता है, तो उसे 24 घंटे का वेतन दिया जाएगा। बोनस का प्रश्न भी लंबित था। नियमानुसार 8.33 प्रतिशत वार्षिक बोनस मिलना अपेक्षित है। आपली बस के तीनों ठेकेदारों ने कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया है। अब वार्षिक बोनस भी मिलेगा। ट्रैवल्स टाइम ठेकेदार छोड़ अन्य दोनों ठेकेदार कंपनी कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि जमा करती थी। अब ट्रैवल्स टाइम ने भी कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि जमा करने का आश्वासन दिया है।  

Created On :   31 Dec 2019 1:24 PM IST

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