प्रदेश के निजी अस्पतालों में आज से लागू होंगे कोरोना के इलाज के अधिकतम रेट

Maximum rates of treatment of corona will be applicable in private hospitals of the state from today
प्रदेश के निजी अस्पतालों में आज से लागू होंगे कोरोना के इलाज के अधिकतम रेट
प्रदेश के निजी अस्पतालों में आज से लागू होंगे कोरोना के इलाज के अधिकतम रेट

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की जानकारी
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
प्रदेश में कोरोना के इलाज के अधिकतम रेट 1 जून से लागू होंगे। मप्र हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से कोरोना के इलाज के अधिकतम रेट  पेश कर कहा गया था कि यह रेट 10 जून से लागू करेंगे, लेकिन कोर्ट मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने आश्वासन दिया कि अधिकतम रेट 1 जून से लागू कर दिए जाएँगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को निजी अस्पतालों के अधिकतम रेट 1 जून से लागू किए जाने पर संशोधित आदेश जारी करने का आदेश दिया है। जिनके रेट पहले से कम, वह कम रेट ही चार्ज करेंगे - महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के अधिकतम रेट तय कर दिए गए हैं। जिन निजी अस्पतालों के रेट पहले से कम हैं, वे निजी अस्पताल कम रेट पर ही चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जा रहे हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रयास कर रही है। 
प्रदेश में 124 वेंटिलेटर्स डिब्बों से बाहर ही नहीं निकले 
कोर्ट मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागरथ ने कहा कि प्रदेश में 124 वेंटिलेटर्स को डिब्बों से बाहर ही नहीं निकाला गया। इनमें इंदौर में 45, भोपाल में 35, जबलपुर में 16, ग्वालियर में 16 और रीवा में 12 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। पिछले दो महीने में इन वेंटिलेटर्स से एक हजार से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती थी। 
यह है कोरोना के इलाज के अधिकतम रेट 
1. जनरल वार्ड और आइसोलेशन- 5000 रु. प्रतिदिन 
2. एचडीयू और आइसोलेशन-     7500 रु. प्रतिदिन 
3. आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर-     10,000 रु. प्रतिदिन 
4. आईसीयू विद वेंटिलेटर-     17000 रु. प्रतिदिन 
नोट- इन दरों के साथ बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज, हाउस कंसल्टेशन, ड्यूटी डॉक्टर्स चार्ज, डाइट, सभी तरह की जाँचें, पीपीई किट, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन और फिजियोथैरेपी का चार्ज शामिल है। इसके अलावा आउटसाइड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, दवाएँ, रेमडेसिविर एवं चेस्ट सीटी स्कैन का चार्ज निर्धारित शासकीय रेट से वसूला जाएगा।
कोर्ट और जनता से आंख मिचौली खेल रही सरकार 
 डिवीजन बैंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा लगता है कोर्ट और जनता के बीच राज्य सरकार आँख मिचौली खेल रही है। डिवीजन बैंच  ने पहले 4 सितंबर 2020 को आदेश दिया था कि 29 फरवरी 2020 के शेड्यूल रेट से 40 प्रतिशत अधिक रेट तय किए जाएँ, लेकिन रेट तय नहीं किए गए। 19 अप्रैल 2021 को भी निजी अस्पतालों के रेट निर्धारित करने के लिए कहा गया था, लेकिन एक माह बाद भी रेट तय नहीं किए गए। अभी जाकर सरकार ने रेट तय किए हैं, उसे भी 10 जून से लागू किया जा रहा है। 
 

Created On :   1 Jun 2021 1:57 PM IST

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