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विधायक जंडेल को मिली हाईकोर्ट से जमानत -भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद हैं श्योपुर से कांग्रेस विधायक
डिजिटल डेस्क जबलपुर । भोपाल की सेंट्रल जेल में विगत 29 अक्टूबर से बंद श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सिंह को बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने जंडेल की अर्जी सुनवाई के बाद मंजूर करते उसकी रिहाई की आदेश दिए।
सब इंजीनियर से मारपीट का 11 साल पुराना मामला
गौरतलब है कि चंबल नहर की मातासूला माइनर के गेट जबरन खोलने और सब इंजीनियर से मारपीट के 11 साल पुराने मामले में विधायक जंडेल सहित 14 लोगों को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई थी। भोपाल में स्थित सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए विधायक जंडेल को जेल भेजने के आदेश दिए थे। भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद विधायक बाबू जंडेल ने जमानत पर रिहा होने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।बुधवार को जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान जंडेल की ओर से अधिवक्ता वरुण तनखा और समरेश कटारे ने दलीलें रखीं। सुनवाई के बाद अदालत ने विस्तृत आदेश सुनाते हुए विधायक जंडेल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
Created On :   13 Nov 2019 5:15 PM IST