चलित खान-पान की दुकानें रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी!

Mobile food shops will be able to open till 10 pm!
चलित खान-पान की दुकानें रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी!
चलित खान-पान की दुकानें रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी!

डिजिटल डेस्क | रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया है।

इसके अनुसार जिले में संचालित की जाने वाली स्ट्रीट फूड, चलित खान पान की दुकानें ( ठेला /वाहन) कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।

Created On :   10 July 2021 9:31 AM GMT

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