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मां को मिली बच्चे की संपत्ति बेचने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने वर्धा निवासी एक महिला को अपने 11 वर्ष के बेटे के नाम पर दर्ज संपत्ति बेचने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने मां को संपत्ति बेचने पर जो रकम आएगी, बेटे के बालिग होने तक उसे किसी राष्ट्रीय बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखने का आदेश दिया है।
शिक्षा का दिया हवाला
वर्ष 2015 में बच्चे के पिता की हार्टअटैक से मृत्यु हो गई, जिसके बाद मां ही बच्चे का पालन-पोषण करने लगी। इसके बाद वर्ष 2019 में बच्चे के दादा ने संपत्ति का बंटवारा किया, तो एक हिस्सा बच्चे को और एक हिस्सा मां को भी मिला, लेकिन खराब आर्थिक स्थिति और बच्चे की शिक्षा के खर्च को देखते हुए मां ने बच्चे के हिस्से वाली संपत्ति को बेचने के लिए वर्धा जिला न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने उसे यह कह कर खारिज कर दिया कि कानूनन बच्चे के प्राकृतिक पालक को संपत्ति बेचने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में मां ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
Created On :   17 Sept 2022 3:59 PM IST